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मुंबई, घूमने आई पेरू की महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में कोर्ट ने मनचले को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। बायकुला पुलिस ने बताया कि इसी साल मार्च में पेरू की एक 38 साल की महिला अकेले भारत घूमने आई थी। वह मुंबई के एक गेस्ट हाउस में रुकी थी। यहां 19 साल का आरोपी भी काम करता था। इस दौरान उसने महिला के साथ सेल्फी लेने की इच्छा जताई। सेल्फी लेते वक्त आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला ने इसके बाद थाने में केस दर्ज कराया और कोर्ट ने आरोपी को दो साल की जेल और पांच हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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