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मुंबई : मुंबई की सेशन कोर्ट ने रेप के आरोपी की यह दलील ठुकरा दी कि क्राइम स्पॉट पर कॉन्डम मिला था जो सहमति से सेक्स को दर्शाता है। आरोपी ने यह कहते हुए जमानत का दावा किया था कि यह दर्शाता है कि पीड़िता के साथ उसने सहमति से यौन संबंध बनाए थे। हालांकि, उसकी यह दलील कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि क्राइम स्पॉट पर कॉन्डम सहमति से सेक्स का संकेत नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने मामले की जांच पूरी होने के आधार पर आरोपी को जमानत दे दी, लेकिन आरोपी के तर्क को मानने से इनकार कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के पति नौसेना में काम करते हैं और वह आवंटित नौसेना क्वॉर्टर में रहती है। उनके मुताबिक, नौसेना क्वॉर्टर में दो नौसेना कर्मी आवास सांझा करते हैं। पीड़िता ने कहा है कि 23 अप्रैल को उसका पति 5 महीने के प्रशिक्षण के लिए केरल गया था, तब से वह अपने आवास के एक हिस्से में अकेली रह रही थी। इसके कुछ ही दिन बाद आरोपी ने उसका मुंह दबाया और उसके साथ रेप किया। इस दौरान उसने आरोपी से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की।
शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने रेप के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी दी और कहा कि उसके पति को झूठा फंसाया जाएगा। लेकिन उसने अपने पति को घटना के बारे में बताया और उसने तुरंत आकर पुलिस को इसकी सूचना दी।
जमानत की सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसके मुवक्किल को झूठा फंसाया जा रहा है। घर में एक और व्यक्ति मौजूद था और उसके लिए उसके साथ रेप करना संभव नहीं था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि घटना स्थल पर एक कॉन्डम भी मिला था, जिससे पता चलता है कि यह सहमति से सेक्स था।
लोक अभियोजक ने जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि आरोपी पीड़िता और उसके पति को धमकी दे सकता है। हालांकि, कोर्ट में चार्जशीट दायर हो चुकी है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि मामले को योग्यता के आधार पर तय करने में समय लगेगा। इसलिए आरोपी को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।
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