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मुंबई : किसी अनहोनी और बुरी नजर से बचने के लिए कई वाहन मालिक नींबू-मिर्ची से गुथा काला धागा अपने वाहनों पर बांधते हैं। अक्सर शनिवार को यह टोटका किया जाता है लेकिन इस टोटके का फटका अब वाहन मालिकों को लग सकता है। यदि वाहन के नंबर प्लेट पर नींबू-मिर्ची टंगा पाया जाता है और नंबरों की पहचान में दिक्कत आई तो संबंधित वाहन चालक का चालान कट सकता है। केंद्रीय परिवहन के नए नियमों के अनुसार डिफेक्टिव नंबर प्लेट होने पर ५,००० रुपए का दंड लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नंबर प्लेट स्पष्ट अंकों में लिखा होना चाहिए। स्टाइलिश नंबर प्लेट पर प्रतिबंध है। महाराष्ट्र में अभी केंद्रीय परिवहन विभाग का नया नियम लागू नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में इस पर विचार हो सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग ने केंद्र सरकार के नए नियम पर अमल शुरू कर दिया है। कई लोग वाहनों पर काली पट्टी, नींबू-मिर्ची, टेप या रस्सी बांधते हैं। आधुनिक प्रणाली में वाहनों पर सीसीटीवी वैâमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है। नियम तोड़नेवाले वाहनों का ऑनलाइन चालान काटा जाता है। नंबर प्लेट स्पष्ट न होने पर दिक्कत होती है। एक भी नंबर इधर-उधर हुआ तो दूसरे वाहन मालिक का चालान कटने की संभावना होती है। कई लोग नंबर छुपाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से नंबर प्लेट छुपाने से वाहनों का उपयोग आपराधिक घटनाओं के लिए भी हो सकता है। महाराष्ट्र में भी डिफेक्टिव नंबर प्लेट को लेकर परिवहन पुलिस सख्त है। मौजूदा नियमों के अनुसार वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। राज्य परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकने के अनुसार केंद्र का नया नियम अभी तक राज्य में लागू नहीं हुआ है। डिफेक्टिव नंबर प्लेट को लेकर राज्य में कार्रवाई की जाती है। नंबर प्लेट स्पष्ट नजर आनी चाहिए। भविष्य में नंबर प्लेट, हेलमेट आदि नियमों का पालन न करनेवाले चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की राशि बढ़ाने का विचार चल रहा है।
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