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मुंबई
: रेलवे ने आपातकालीन स्थितियों के दौरान उपनगरीय और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में
अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) को यूज करने का विकल्प उपलब्ध कराया है, लेकिन इस
अलार्म चेन के दुरुपयोग के कारण ट्रेनों की पंक्चुअलिटी भी प्रभावित हो रही है। इस
तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए अब ऐसे यात्रियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही
है।
चेन पुलिंग के हजारों मामले
मध्य
रेल की ओर से अनुचित अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा रही
है। अप्रैल 2023 से
जून 2024 (28.6.2024 तक)
के दौरान, मध्य रेल ने अलार्म चेन दुरुपयोग के 11,434 मामले दर्ज़ किए गए। रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत 9,657 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। उनसे 63.21 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
इसमें से मुंबई मंडल में एसीपी के 4,387 मामले दर्ज़ हुए हैं, जिनमें 3741 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 23.47 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया
है।रेलवे ने बताए एसीपी के नियम
अलार्म
चेन खींचने के वैध कारणों में आपातकालीन स्थितियां शामिल हैं। जैसे- आग लगने की घटनाएं,
स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति, आपराधिक गतिविधियां या ट्रेन में चढ़ने या उतरने के
दौरान होनेवाली दुर्घटनाएं। इन स्थितियों में यात्रियों की सुरक्षा और भलाई
सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन चालक दल को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा, एक या कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए एसीपी का दुरुपयोग अन्य सभी
यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनता है।
यात्रियों
से की ये अपील
मध्य
रेल ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रस्थान से कम से कम तीस
मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचें। जल्दी पहुंचने से न केवल परेशानी मुक्त बोर्डिंग
प्रक्रिया सुनिश्चित होती है, बल्कि ट्रेन सेवाओं की समयबद्धता बनाए रखने में भी
मदद मिलती है। यात्रियों को गैर-आपातकालीन स्थितियों के लिए वैकल्पिक साधनों का
उपयोग करना चाहिए, जैसे कि वे ट्रेन के कर्मचारियों, ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक (टीटीई),
139 पर रेल
मदद डायल करना या साथी यात्रियों से मदद मांग सकते हैं।
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