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मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अगले महीने से कुछ नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे. इसके अलावा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक धारा 144 भी लागू रहेगी. मुंबई पुलिस ने इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की है और कुछ गाइडलाइंस निर्धारित की हैं जिनका पालन करना होगा.
पुलिस ने ये कदम कानून-व्यवस्था खराब होने के खतरे को भांपते हुए उठाया है. मुंबई पुलिस ने देश की आर्थिक राजधानी में 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है.धारा 144 लागू होने के बाद अब किसी भी जगह पर पांच लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते. किसी भी तरह की जनसभा का आयोजन नहीं किया जा सकता है.
किसी भी तरह का कोई मार्च या रोड शो नहीं निकाला जा सकता है. मुंबई शहर में शांति, क़ानून व्यवस्था भंग होने, दंगे की स्थिति, सम्पत्ति के नुक़सान की आशंका और कई सूत्रों से मिले इनपुट के आधार पर मुंबई पुलिस ने ये बड़ा निर्णय लिया है. 1 नवम्बर 2022 की 12 बजे से 15 नवम्बर 2022 तक रात 12 तक आदेश लागू किया गया है. यह 15 दिनों के लिए आदेश है जिसमें 5 से अधिक व्यक्तियों के किसी भी सम्मेलन शामिल होने पर प्रतिबंध है. कोई भी मिलन समारोह और मिलन समारोह में लाउड्स्पीकर, डीजे वाद्य बैंड पर रोक लगा दी गई है.
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