Breaking News
औरंगाबाद : रमाई आवास योजना के लिए 9 मार्च 2010 को सरकार द्वारा जारी किए गए निर्णया नुसार महानगरपालिका कार्य क्षेत्र के लिए 5 हजार घरों के निर्माण का भौतिक उद्दिष्ट को मंजूरी प्राप्त है। इस योजना पर अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से महानगरपालिका को आज तक 52 करोड़ 27 लाख रुपए का निधि प्राप्त हुआ है। योजना के खाते पर फरवरी 2022 तक 19 करोड़ 22 लाख रुपए का निधि उपलब्ध था। उपलब्ध निधि से जून 2022 के अंत तक 10 करोड़ 55 लाख रुपए निधि खर्च किया गया है।
हाल ही में रमाई आवास योजना का जायजा लेने के लिए घरकुल निर्माण समिति की बैठक महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. अभिजीत चौधरी के अध्यक्षता में संपन्न हुई। तब यह जानकारी सामने आयी। बैठक में सामाजिक न्याय और विशेष सहाय विभाग के अधिकारी डीएच राजमोडे, महानगरपालिका उपायुक्त अपर्णा थेटे, महानगरपालिका के नगर रचना के उपसंचालक एबी देशमुख, उपअभियंता एसएस रामदासी, प्रकल्प व्यवस्थापन सलाहकार काजी नुर मोहियोददीन प्रमुख रुप से उपस्थित थे। प्रस्तुत बैठक में लागू सरकार निर्णया नुसार योजना पर अमलीजामा पहनाने के लिए भौतिक, आर्थिक उद्दिष्ट पूर्ति और कई निर्णयों को मान्यता दी गई।
बता दे कि राज्य सरकार के निर्णया नुसार रमाई आवास योजना में अनुसूचित जाती और नवबौध्द घटकों के लिए पक्के घरों का निर्माण और कच्चे घरों का निर्माण पक्के घरों में करना शामिल है। इस योजना में लाभार्थी की ओर से खुद के पहल से 323 स्क्वायर फिट निर्माण कार्य सरकार निर्णय 7 फरवरी 2017 के अनुसार मान्यता प्राप्त है। साथ ही सरकार निर्णया नुसार घरकुल निमार्ण कार्य के लिए निजी लाभार्थी का निकष सालाना उत्पन्न की मियाद रकम 3 लाख और अनुदान रकम ढ़ाई लाख रुपए रखने के लिए मान्यता प्राप्त है। सरकार निर्णया नुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पर लाभार्थी के हिस्से की 10 प्रतिशत रकम भरने की शर्त लागू न रहने के बारे में निर्णय पारित किया गया है।
इससे पूर्व के 5 चरणों के तजवीज के चलते लाभार्थी को होने वाला आर्थिक तनाव और कार्यालय में बार-बार आकर दस्तावेज दाखिल करने की परेशानियों को टालने और लाभार्थियों के आसानी के दृष्टि से 9 मार्च 2010 को सरकार द्वारा जारी निर्णया नुसार घरकुल निर्माण कार्य के लिए लाभार्थियों को वितरित करने का अनुदान तीन चरणों में करने को लेकर महानगरपालिका कमिश्नर द्वारा निर्देश देने पर तीन चरणों में अनुदान देने का निर्णय पारित किया गया।
उसके अनुसार अनुदान वितरण के प्रथम चरण में घर के काम के आंरभ में कुल अनुदान का 50 प्रतिशत यानी एक लाख 25 हजार रुपए, दूसरे चरण में स्लैब निर्माण कार्य के आरंभ में सेटरिंग स्तर पर 40 प्रतिशत यानी एक लाख और बची 10 प्रतिशत यानी 25 हजार की राशि लाभार्थी के घरकुल इस्तेमाल के स्थिति में अंतिम चरण में अनुदान वितरित करने को मान्यता घरकुल निर्माण समिति की बैठक में दी गई।
रिपोर्टर