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तांबे ने कहा कि विज्ञापनों के बाद युवाओं में एनर्जी ड्रिंक के नाम पर कैफीन युक्त कोल्ड ड्रिंक का सेवन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। ये ड्रिंक सेहत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। स्कूल परिसर में एनर्जी ड्रिंक की बिक्री से यह स्कूली बच्चों तक आसानी से पहुंच रहा है। राज्य में स्कूल परिसरों में कैफीन युक्त कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके बाद मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने स्कूल परिसर के 500 मीटर के दायरे में कैफीन युक्त पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।
कई एनर्जी ड्रिंक मॉल और स्टोर में बेचे जाते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स पर लेबल लगाया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन मॉल या दुकानदार बेचते समय ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें कम उम्र के बच्चों को बेचते हैं। युवाओं को आकर्षित करने के लिए निर्माता कंपनियां आकर्षक विज्ञापन करती हैं, जिसके झांसे में युवा आ जाते हैं और कैफीन युक्त ड्रिंक का सेवन करते हैं। अभिभावकों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि यह ड्रिंक बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसीलिए सरकार ने स्कूल, कॉलेज परिसर के आसपास एनर्जी ड्रिंक पर बैन का फ़ैसला ज़रूरी समझा है।
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