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मुंबई, आए दिन आपको सड़कों पर बाइक से स्टंट करते नाबालिग बच्चे नजर आते हैं। हालांकि, नाबालिग बच्चों का वाहन चलाना अपराध है और इसके चलते वाहन मालिक को भारी चालान या ३ साल तक की जेल का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभाग ने लिया है। विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत, जिन माता-पिता के नाबालिग बच्चे वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो उन बच्चों के माता-पिता को २५ हजार रुपए का भारी जुर्माना भरना होगा और संभावित रूप से ३ साल तक की जेल भी हो सकती है।
पिछले कुछ समय से कम उम्र के लड़कों द्वारा वाहन चलाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। हाल ही में पनवेल के पास एक १७ वर्षीय नाबालिग लड़के ने गाड़ी तेज रफ्तार में चलाकर सामने से आ रही कार को ठोकर मार दी थी, जिसमें तीन लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी जबकि एक महिला गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। इस घटना के बाद परिवहन विभाग एक बार फिर सख्त हो गया है। सूत्रों के मुताबिक, राज्य परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम के इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने का पैâसला किया है। इसके तहत नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही जुर्माना लगाने का पैâसला किया गया है। इस संदर्भ में परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार ने मुंबई सहित राज्य के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को अवैध चालकों पर नकेल कसने और मोटर वाहन अधिनियम को लागू करने के प्रयास तेज करने का निर्णय लिए जाने की जानकारी 6दी है। इस आशय का आदेश सभी को भेज दिया गया है।
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